Important work: नए साल 2024 में इस साल वित्त से संबंधित कई घटनाओं के कोने और समय सीमा – मुफ्त आधार स्विचिंग से लेकर आयकर नियमों और डीमैट फंड चयन तक – स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में आम लोगों को इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना और अन्य शुल्क देना होगा। तो आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। अन्य उद्देश्यों के लिए इस वर्ष निःशुल्क आधार अपडेट जोड़ा गया। लोगों को कार्य जल्दी पूरा करना होगा अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा।
फ्री आधार अपडेट समेत अन्य काम की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है
इस राशि से संबंधित कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आप इसे रिन्यू करा सकते हैं।
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आधार अपडेट निःशुल्क
Important work: अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आप इसे अपडेट करा सकते हैं। सरकार ने 14 मार्च 2024 तक आधार को मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है। आधार को myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा आप सीएससी सेंटर पर जाकर भी आधार को मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही आधार कार्ड है और इसकी वैधता 10 साल बाद समाप्त हो गई है, तो आपको अपना आधार कार्ड नवीनीकृत कराना होगा।
कुछ महीने पहले तक आपके आधार कार्ड को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा समय से अपडेट नहीं हुआ है या 10 साल में एक बार भी अपडेट नहीं हुआ है तो आपको इसे रिन्यू कराना होगा। इसे बदलने की जरूरत है. आधार पिक-अप और ड्रॉप सुविधा 14 सितंबर, 2023 तक मुफ्त है, जिसके बाद आप भुगतान कर सकते हैं। हमें बताएं कि घर बैठे मुफ्त में अपने आधार कार्ड का नवीनीकरण कैसे करें।
मकान किराये पर टीडीएस
Important work:यदि आप रु. वित्तीय वर्ष 2023-24 में मासिक मकान किराया 50,000 या उससे अधिक और टीडीएस नहीं काटा गया है, तो आप मार्च 2024 के महीने में किराया भुगतान करके टीडीएस काट सकते हैं।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194IB घर के किराए पर 5% टीडीएस तय करती है। यदि किरायेदार 6,12,000 रुपये (प्रति माह 51,000 रुपये) का वार्षिक किराया देता है, तो वह 5% टीडीएस काटेगा, यानी 30,600 रुपये।
हो सकता है कि मकान मालिक ने अपना पैन नंबर साझा न किया हो या उसका पैन अब वैध नहीं है। इस मामले में, उधारकर्ता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AA के तहत 20 प्रतिशत की उच्च दर पर टीडीएस काटता है।
टैक्स बचत की योजना बनाएं
Important work: यदि आप 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए कर बचत प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया 31 मार्च 2024 तक सभी कर बचत पूरी कर लें। आप दावा कर सकते हैं कि आपने इसे पिछले करों से नहीं काटा है।भारतीय व्यक्तियों और HUF के लिए उपलब्ध कर बचत विकल्प आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और आय को कवर करता है जिन्हें आप घोषित कर सकते हैं। जारी की गई सीमा रु. इस वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रु.|
बैंक जमा अवधि
Important work: कई बैंकों ने विशेष जमा अवधि निर्धारित की है जो इस वर्ष समाप्त होगी। एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर एफडी की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक निवेशकों को अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत ब्याज दर की पेशकश की जाती है। यह प्रीमियम एफडी खातों पर वरिष्ठ निवेशकों को दिए जाने वाले मौजूदा 0.50 प्रीमियम के अतिरिक्त है। इसलिए Senior CitizensCare FD में निवेशकों को कुल मिलाकर नियमित ग्राहकों की तुलना में 0.75% अधिक ब्याज मिलता है।
इसके अलावा, SBI WECARE जमा योजना 5 वर्ष और उससे अधिक की अवधि वाले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिक अन्य अवधियों पर उन्हें दिए जाने वाले 50 बीपीएस प्रीमियम के अलावा 50 बीपीएस अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार, एसबीआई वेकेयर को चुनने वाले वरिष्ठ नागरिक अन्य जमाकर्ताओं को दी जाने वाली एसबीआई एफडी ब्याज दर की तुलना में 100 बीपीएस अधिक ब्याज दर अर्जित करेंगे। एसबीआई वीकेयर एफडी की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है।
डीमैट खाते के लिए नॉमिनी
Important work: यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपके डीमैट खाते के लिए एजेंट जोड़ने की अंतिम तिथि बीत चुकी है। आवेदकों को 30 जून, 2024 तक डेमो खाते के लिए पंजीकरण करना होगा। यदि यह काम नहीं करता है, तो आप खरीदारी नहीं कर पाएंगे।आवेदक परिवार के सदस्यों सहित व्यक्ति भी हो सकते हैं। भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए आवेदक से संवाद करना आवश्यक है। नामांकन फॉर्म डीपी (प्रतिभागी) से प्राप्त किए जा सकते हैं या उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख
Important work: ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सभी करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल करना चाहिए। इसके लिए, आयकर विभाग ने ITR-1, ITR-2 और ITR-4 को अधिसूचित किया है। यदि आप 31 दिसंबर, 2023 की अंतिम समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। “एक बार 31 दिसंबर की यह समय सीमा बीत जाने के बाद, करदाता पर जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा। हालांकि, करदाता अभी भी अतिरिक्त आयकर लगाने के साथ, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत के 24 महीनों के भीतर एक अद्यतन कर रिटर्न दाखिल कर सकता है।
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